बिलासपुर को तंबाकू एवं धूम्रपान मुक्त जिला बनाने की तैयारी, नियमों का उल्लंघन करने पर कटेगा चालान , पढ़े पूरी खबर – गुरुआस्था समाचार

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बिलासपुर को तंबाकू एवं धूम्रपान मुक्त जिला बनाने की तैयारी, नियमों का उल्लंघन करने पर कटेगा चालान ,

बिलासपुर – जिले को तंबाकू एवं धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग परिसर में सह कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिला स्तरीय विभाग प्रमुखों, सिविल सोसाइटी, मीडिया एवं अन्य हितधारकों को कोटपा अधिनियम की प्रमुख धाराओं की जानकारी दी गई।

इस मौके पर सीएमएचओ डा. अनिल श्रीवास्तव ने तंबाकू के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता लाने, कोटपा अधिनियम के प्रविधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के साथ ही प्रतिबंधात्मक कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले को तंबाकू एवं धूम्रपान मुक्त बनाने में सहयोग की अपील भी की। यह भी जानकारी दी गई कि सभी शैक्षणिक संस्थानों, शासकीय कार्यालयों, शासकीय भवनों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू एवं धूम्रपान निषेध साइन बोर्ड लगाने और तंबाकू नियंत्रण के प्रविधानों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए जिले में संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। वहीं, द यूनियन के प्रोजेक्ट एसोसिएट राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के विलेश रावत एवं संभागीय समन्वयक संजय नामदेव ने प्रस्तुतीकरण के जरिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के प्रविधानों के तहत रोकथाम और नियंत्रण के लिए अपनाएं जा रहे रणनीतियों से अवगत कराया।

लगाना होगा बोर्ड

कोटपा अधिनियम 2003 के तहत आवश्यक सूचना बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी देते हुए सीएमएचओ डा. अनिल श्रीवास्तन ने बताया कि सभी निजी व सरकारी संस्थाओं को यह निर्देश मानना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते है तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी।

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