सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप,सीबीआइ जांच की मांग , पढ़ें पूरी खबर – गुरुआस्था समाचार

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सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में घोटाले का आरोप,सीबीआइ जांच की मांग

बिलासपुर – राज्य शासन के निर्देश पर आयोजित की गई एक और भर्ती परीक्षा विवादों में फंस गई है। सूबेदार,सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी व घोटाले का आरोप लगाते हुए आधा दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती कमेटी ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को बाहर रखने व कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा नई भर्ती कमेटी गठित करने की मांग की है।

डोंगरगढ़ निवासी शिवाजी सिंह द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं घनश्याम शर्मा के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। याचिका में जानकारी दी है कि वर्ष 2021 में डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा सूबेदार,सब-इन्सपेक्टर व प्लाटून कमांडर एवं अन्य के रिक्त 975 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया। उक्त भर्ती परीक्षा में भर्ती कमेटी के अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा एवं अन्य सदस्यों द्वारा जानबूझकर गंभीर अनियमितता एवं गड़बड़ी की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका के जरिए की गई गड़बड़ियों की सिलसिलेवार जानकारी दी है। याचिका में बताया है कि वर्ष 2006-2008 एवं वर्ष 2011-2013 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा अंतर्गत प्री एवं मेंस परीक्षा व्यापमंं द्वारा आयोजित की गई थी एवं व्यापम द्वारा ही रिजल्ट जारी किया गया था।

वर्ष 2021-2023 की प्री परीक्षा परिणाम व्यापमं द्वारा मेरिटवार, श्रेणीवार, सभी उम्मीदवारों के अंक बताते हुए, प्रत्येक वर्ग के कटआफ मार्क्स बताते हुए उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि अंकित करते हुए पारदर्शिता पूर्वक जारी किया गया था।

मुख्य परीक्षा का रिजल्ट भी व्यापमं द्वारा ही मेरिटवार, श्रेणीवार सभी उम्मीदवारों के अंक बताते हुए प्रत्येक वर्ग के कटआफ मार्क्स बताते हुए उम्मीदवारों के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि अंकित करते हुए पारदर्शिता पूर्वक तैयार किया गया था। परन्तु भर्ती कमेटी के अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा व्यापमं को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने से रोक दिया गया।

परीक्षा परिणाम में ही संदेह
भर्ती कमेटी के अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा मुख्य परीक्षा का परिणाम सिर्फ सीरियल नंबर से जारी किया गया एवं अन्य सभी तथ्यों जैसे- मेरिटवार, श्रेणीवार, सभी उम्मीदवारों के अंक ना बताते हुए, प्रत्येक वर्ग के कटआफ मार्क्स की जानकारी नहीं दी गई। उम्मीदवारों के नाम सहित महत्वपूर्ण जानकारी को भी छिपा दिया।
इन गड़बड़ियों की ओर दिलाया ध्यान
भर्ती कमेटी के अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा एवं अन्य सदस्यों ने मुख्य परीक्षा के 600 अंकों पर अपना कब्जा करते हुए परीक्षा में फेल एवं कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। जिन उम्मीदवारों का चयन सूची में नाम शामिल किया गया है उनकी जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है।
प्लाटून कमांडर का पद पुलिस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहने के बावजूद भी उक्त पद पर महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिक, विभागीय पुलिस उम्मीदवार, महिला आरक्षण नियम का भी सही पालन नहीं किया गया
पूर्व में तय नियमों के मुताबिक मुख्य परीक्षा 600 अंकों की व्यापमं द्वारा लिया जाना था। फिजिकल टेस्ट वसाक्षात्कार 400 अंकों का पुलिस मुख्यालय द्वारा लिया जाना था। मुख्य परीक्षा के परिणाम ही संदेह के दायरे में है।
15 जून 2023 के कलकत्ता हाई कोर्ट के डिवीजन बैंच ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि भर्ती परीक्षा में अनियमितता पाए जाने पर सीबीआइ जांच का आदेश दिया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने आदेश की कापी पेश करते हुए इसी आधार पर सीबीआइ जांच की मांग की है।

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