गुरुआस्था समाचार
मूल विभाग में पोस्टेड होंगे शिक्षक:पुरानी जगह पर जॉइनिंग नहीं करा रहे थे DEO, हाईकोर्ट से आदेश जारी,
बिलासपुर – प्रमोशन पोस्टिंग आदेश निरस्त करने को लेकर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश के बाद कानूनी उलझन में पड़े टीचर के लिए राहत की खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता कार्यालय से मिले ओपिनियन के आधार पर शिक्षकों को उनके मूल स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश दिया है।
याचिका पर हाईकोर्ट से यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी टीचर को एकतरफा रिलीव करने के बाद पुरानी जगह पर जॉइन नहीं करा रहे थे, जिसके कारण टीचर्स की परेशानी बढ़ गई थी।
राज्य शासन ने चार सितंबर को प्रमोशन पोस्टिंग के मामले में संशोधित आदेश को निरस्त करते हुए सभी शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश जारी किया था। स्कूल शिक्षा विभाग से मिले इस आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारियों ने उन्हें एकतरफा रिलीव कर दिया।
प्रमोशन पोस्टिंग आदेश निरस्त करने के खिलाफ ज्यादातर शिक्षक हाईकोर्ट चले गए और उन्होंने संशोधित पोस्टिंग ऑर्डर यथावत रखने के लिए शासन को आदेशित करने का आग्रह किया। तकरीबन 600 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रमोशन पोस्टिंग आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने महाधिवक्ता कार्यालय से अभिमत मांगा और पूछा कि शासन के आदेश के बाद शिक्षकों को एकतरफा रिलीव कर दिया गया है। लेकिन, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहुत से ऐसे टीचर हैं, जिन्हें जॉइन नहीं कराया जा सका है। ऐसे में शिक्षक परेशान हैं और हाईकोर्ट के आदेश के कारण उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सका है।
महाधिवक्ता कार्यालय ने कहा- अपनी इच्छा से जॉइन कर सकते हैं शिक्षक
महाधिवक्ता कार्यालय ने शिक्षा विभाग को अभिमत दिया है कि जिन शिक्षकों के संशोधित पदस्थापना को निरस्त किया गया है, अगर वह अपनी इच्छा से अपने मूल पदस्थापना वाले जगह पर जॉइन करना चाहते हैं, तो वे उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जा सकता है। यानी कि ऐसे शिक्षक जिन्हें प्रमोश