गुरुआस्था समाचार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने ली कोचिंग संचालकों एवं प्रबंधकों का विशेष बैठक
प्रत्येक कोचिंग संचालकों को यातायात नियमों के पूर्णतया पालन हेतु दिए गए कड़े निर्देश
🔹कोचिंग संस्थाओं के द्वारा मुख्य मार्ग में छात्र-छात्राओं एवं स्टाफ के द्वारा वाहनों को बेतरतीब तरीके से खड़ी किए जाने पर यातायात नियमों के तहत सख्त कार्यवाही की दी गई चेतावनी
🔹 लेक्चर हॉल एवं वाहन पार्किंग में यातायात नियमों तथा एम वी एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना राशि का उल्लेख करते हुए तालिका एवं फ्लेक्सी लगाए जाने हेतु दिए गए निर्देश।
🔹नाबालिक बच्चों के द्वारा वाहन चलाकर कोचिंग आने वाले बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर समझाइस जाने दिए गए निर्देश।
Bilaspur बिलासपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस बिलासपुर द्वारा नियमित रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चालन करने वाले वाहन चालकों को लगातार समझाइस दिए जाने विभिन्न यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम, बेहतर आवागमन व्यवस्था हेतु समाधान एवं सुधारात्मक प्रयास एवं चालानी कार्यवाही की जा रही है।
इसी कड़ी में आज बिलासपुर जिले में संचालित समस्त कोचिंग संचालकों के साथ आवश्यक बैठक चेतना भवन बिलासपुर में रखी गई थी जिसमें समस्त कोचिंग संचालकों को कोचिंग संस्थान में आने वाले छात्र-छात्राओं, टीचिंग स्टाफ एवं अन्य सहयोगी स्टाफ की संख्या एवं उनके अनुरूप कोचिंग संस्थान के सम्मुख खड़ी होने वाली दुपहिया वाहन एवं कार आदि वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह द्वारा दी गई।
सभी कोचिंग संचालकों को कोचिंग संस्थान के सामने सुरक्षा गार्ड तैनात करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसे कोचिंग संस्थान जो मुख्य मार्ग पर स्थित है उनकी संस्था में आने वाले वाहन मुख्य मार्ग अथवा “ड्रॉप एंड गो” में वाहन खड़ी ना करें इस संबंध में प्रमुखता से सभी कोचिंग संस्थानों को समझाइस एवं हिदायत दी गई। समय-समय पर संस्था के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी तथा उनके अनुपालन हेतु प्रत्येक कोचिंग संस्थान में यातायात के पाठशाला के तहत सेमिनार आयोजित करके प्रत्येक छात्र-छात्राओं को यातायात के प्रति उनके दायित्वों के संबंध में समय-समय पर जागरूक किये जाने एवं जानकारी प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के द्वारा कोचिंग संस्थान में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा नहीं हो तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त उपस्थित संचालकों को निर्देशित की गई वहीं कोचिंग के छात्र-छात्राओं एवं स्टाफ को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट एवं कार आदि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट के उपयोग हेतु भी निर्देशित किया गया। इस दौरान समस्त कोचिंग संस्थान के संचालकों को यह हिदायत दिया गया कि कोचिंग संस्थान शैक्षिक संस्था के साथ-साथ एक अत्यंत ही आदर्श स्थापित करने वाली निकाय है जिसके प्रत्येक शब्दों की अपनी अहमियत होती है और वह युवाओ के भविष्य निर्माण के अहम केंद्र हैं ऐसे में उनके द्वारा दी गई समस्त निर्देशों के परिपालन छात्र-छात्राओं के एक नैतिक दायित्व का बोध कराते हैं। अतः कोचिंग संस्थान में विषयो से सम्बंधित अध्यापन के साथ-साथ समय-समय पर यातायात नियमों की जानकारी हेतु यातायात से संबंधित सेमिनार एवं व्याख्यानमाला का आयोजन किए जाने हेतु सभी कोचिंग संस्थानों को समझाइस दी गई।
इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह द्वारा छात्र छात्राओं एवं युवाओं को किसी भी प्रकार के असामाजिक गतिविधियों एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के कृत्यों से बचने हेतु हिदायत देने एवं नैतिक रूप से प्रेरित करने हेतु समस्त कोचिंग संचालकों को हिदायत दी गई ताकि जिले में युवा वर्ग से संबंधित अपराधिक घटनाएं होती हैं वह कहीं भी परिलक्षित ना हो।
इस दौरान समस्त कोचिंग संचालकों को कोचिंग के सामने पार्किंग के समक्ष यातायात नियमों से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना राशि का उल्लेख करते हुए फ्लेक्सिया एवं बोर्ड लगाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही लेक्चर हाल में ब्लेक बोर्ड या स्क्रीन बोर्ड के बगल में यातायात नियमों से संबंधित तालिका लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक छात्र-छात्राओं एवं युवाओं को वाहन चालान के दौरान यातायात नियमों की समुचित जानकारी हो तथा उसके उल्लंघन पर दंडात्मक प्रक्रियाओं की भी जानकारी हो सके।
प्रायः देखने मे आता है कि कई कोचिंग संस्थानों में नाबालिक छात्र-छात्राएं भी वाहनों का उपयोग कर कोचिंग संस्थान जाते हैं अतः ऐसे छात्र-छात्राओं को नाबालिक बच्चों को वाहन नहीं चलाने हेतु कोचिंग के माध्यम से निर्देशित किए जाने हिदायत दी गई। साथ ही उनके माता-पिता अभिभावकों को नाबालिक बच्चों को वाहन देकर कोचिंग संस्थान नहीं भेजने अपितु विधिवत रूप से पात्र वाहन चालकों के माध्यम से बच्चों को कोचिंग संस्थान भेजने हेतु निर्देशित किया गया।
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे, डीएसपी शिवचरण परिहार, रक्षित केंद्र निरीक्षक भूपेंद्र गुप्ता एवं जिले के विभिन्न कोचिंग के संचालक एवं प्रबंधक गण अधिकाधिक संख्या में उपस्थित थे सभी के द्वारा सर्वसम्मति से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किए जाने के संबंध में अपनी अपनी सहमति प्रदान किया गया।