गुरुआस्था समाचार
पंचायत सचिवों को नवीन संशोधित वेतनमान के अलावा अन्य सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी,
बिलासपुर- विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य शासन ने ग्राम पंचायत सचिवों को नवीन संशोधित वेतनमान के अलावा अन्य सुविधा तथा अन्य सुविधा प्रदान करने का आदेश जारी कर दिया है। शासन के इस आदेश से बिलासपुर व गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 649 पंचायत सचिवों के अलावा उनका परिवार सीधेतौर पर लाभान्वित होगा। राज्य सरकार के इस आदेश से पंचायत सचिवों को राहत मिली है।
राज्य शासन ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता के साथ ही अन्य सुविधा देने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में राज्यपाल ने भी अनुशंसित कर दिया है। जारी आदेश के तहत 15 वर्ष से कम सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचिव को 3500-10000) 1100 ग्रेड वेतन तथा रूपये 4000 विशेष भत्ता । 15 वर्ष से अधिक सेवा अवधि वाले ग्राम पंचायत सचवि को ( 5200-20200 2400 ग्रेड वेतन तथा रूपये 3000 विशेष भत्ता दिया जाएगा।
संशोधित वेतनमान के साथ ही अवकाश को लेकर भी आदेश जारी किया है। इसमें एक कैलेण्डर वर्ष में 25 दिवस अर्जित अवकाश व 12 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्राता रहेगी। महिला ग्राम पंचायत सचिव जिसकी दो से कम जीवित संतान हैं, को 180 दिवस तक के लिये मातृत्व अवकाश (गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म के छह माह पश्चात् तक के लिये) स्वीकृत किया जा सकता है। पुरूष ग्राम पंचायत सचिव जिसके दो से कम जीवित संतान हैं, को 15 दिवस का पितृत्व अवकाश, ( बच्चे के जन्म के 15 दिवस पहले से लेकर छह माह पश्चात् तक के लिये स्वीकृत किया जा सकता है।
ग्राम पंचायत सचिवों को भविष्य में इस आदेश के तहत किसी भी प्रकार के अवकाश नगदीकरण की पात्रता नहीं होगी। सेवानिवृति के पश्चात कुछ इस तरह का प्रविधान किया गया है। पांच वर्ष से अधिक निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके पंचायत सचिवों को उनके सेवानिवृत्त होने पर, अर्हतादायी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छह माही समयावधि के लिए, उनकी अंतिम उपलब्धियों के एक-चौथाई के बराबर उपलब्धि के 16.5 गुना से अधिकतम के अध्याधीन रहते हुये, उन्हें उपादान स्वीकृत किया जा सकेगा ।
पांच वर्ष की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात् यदि सेवा में रहते हुए, किसी पंचायत सचिव की मृत्यु हो जाती है, तो उपादान की धनराशि उसकी कुल अंतिम उपलब्धियों के 10 गुना के बराबर निश्चित की गई धनराशि, जो भी अधिक होगी, उसका भुगतान किया जाएगा। उपादान राशि 10 लाख रूपये से अधिक होगी।
चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी
ग्राम पंचायत सचिवों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। यह सुविधा शासन द्वारा समय-समय पर, अद्यतन की गई मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में, अंतः रोगी के रूप में कराये गये उपचार हेतु ही प्रदाय की जाएगी। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष पांच लाख रूपये होगी। राज्य शासन का यह आदेश एक अक्टूबर 2023 से प्रभावशील होगा।
अर्जित अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश, केवल वर्ष 2023 के लिये आनुपातिक रूप से देय होगा। समय-समय पर लागू महगाई भत्ता देय होगा। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावित वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि का कोई भी लाभ, भूतलक्षी प्रभाव से देय नहीं होगा और न ही इनके संबंध में कोई एरियर्स देय होगा। प्रस्तावित वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।