बिलासपुर – 17 साल की लड़की का अगवा कर रेप करने के आरोपी को फास्ट्र ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी युवक ने तीन साल पहले नाबालिग लड़की से पहले दोस्ती की और फिर प्रेमजाल में फंसाकर उसे भगाकर अहमदाबाद ले गया, जहां उसने लड़की से दुष्कर्म किया और पुलिस के पकड़े जाने के डर से स्टेशन पर छोड़कर भाग निकला। इस केस में ट्रायल के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना है। मामला चकरभाठा थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के अनुसार 17 साल की लड़की गांव में अपने माता-पिता के साथ रहती थी। बीते 23 जून 2021 को अपने घर में थी। तभी देर रात करीब एक बजे लड़की बिना बताए घर से गायब हो गई। इससे परेशान परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान अपने रिश्तेदार और परिचितों के यहां जानकारी ली। लेकिन, लड़की का कुछ पता नहीं चला। तब उन्होंने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अपहरण की आशंका से केस दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने परिजन और ग्रामीणों से पूछताछ कर लड़की की तलाश शुरू कर दी। लेकिन, उसका कुछ पता नहीं चला। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लड़की किसी लड़के के साथ गई है। लिहाजा, पुलिस ने आसपास के थानों के साथ ही रेलवे स्टेशन, जीआरपी में इसकी जानकारी देकर लड़की की तलाश करने कहा। करीब एक माह बाद पुलिस को पता चला कि लापता लड़की अहमदाबाद जीआरपी के पास मिली है, जिसे चाइल्ड लाइन को सौंपा गया है। खबर मिलते ही पुलिस अहमदाबाद पहुंची और लड़की को बरामद कर बिलासपुर लाई।
पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज किया, तब पता चला कि मस्तूरी थाना क्षेत्र के कुटेला निवासी सूरज जांगड़े (24) पिता फागूराम से उसकी जान पहचान थी। इसके बाद दोनों बातचीत करते थे। इस दौरान सूरज ने उसे शादी करने का झांसा दिया और उसे अपने साथ ले गया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। तब पुलिस ने अपहरण के साथ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
लड़की को भगाकर ले जाने के इस केस में पचपेड़ी क्षेत्र के सोन लोहर्सी निवासी उसका दोस्त मनोज मेहर पिता फागूराम जांगड़े भी आरोपी है। लेकिन, वह फरार है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। इसके बाद फास्ट्र ट्रैक कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। इसमें आरोपी सूरज को दोषी ठहराया गया। लिहाजा, कोर्ट ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है।