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गुरुआस्था समाचार
चर्चित विराट अपहरण कांड : पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा ,
बिलासपुर – छह साल के विराट सराफ के अपहरण के मामले में सभी पांच आरोपितों को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल के कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया अपहरण की मुख्य आरोपित महिला चक्कर खाकर गिर पड़ी। आरोपितों ने विराट के पिता से फिरौती के तौर पर छह करोड़ रुपये की मांग की थी। मामले में विराट की बड़ी मां और उसका प्रेमी सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
भाजपा कार्यालय के सामने की गली से 21 अप्रैल 2019 को छह साल के बच्चे विराट सराफ का अपहरण हुआ था। बच्चे को बिलासपुर के जरहाभाठा इलाके से पुलिस ने बरामद किया था। अपहरण कांड की मास्टर माइंड विराट की बड़ी मां नीता सराफ ही थी। नीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने अपहरण का कारण छह करोड़ रुपये की फिरौती बताया था। जरहाभाठा पन्ना नगर में रहने वाले राज किशोर सिंह के बंद मकान से 26 अप्रैल की सुबह पुलिस की टीम ने विराट को एक अपहरणकर्ता के कब्जे से बरामद किया था।
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अपहरण में शामिल कृष्ण कुमार राय निवासी फलहरा, भोजपुर बिहार ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि 20 अप्रैल को विराट का अपहरण अपने साथी अनिल सिंह निवासी तिफरा, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा और राज किशोर सिंह के साथ मिलकर किया था। अपहरण के बाद विराट को राजकिशोर के घर पर रखा गया था। विराट के अपहरण के बाद नीता उन्हें परिवार में हो रही हर गतिविधियों की जानकारी आरोपियों तक पहुंचा रही थी। पुलिस ने नीता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने विराट अपहरण कांड में शामिल होना स्वीकार किया था।
पूछताछ में नीता ने पुलिस को बताया था कि ठेकेदार अनिल सिंह से उसकी पुरानी जान पहचान है। तकरीबन दो वर्ष पहले उसने अनिल को 25 लाख रुपये उधार दिए थे। अनिल ने उसे रकम निवेश करने के बाद 35 लाख रुपये लौटाने का वादा किया था। अनिल ने उसे पांच लाख वापस किए थे। बची रकम 30 लाख रुपये अनिल वापस नहीं कर रहा था। अनिल ने रकम वापस करने के लिए नीता को उसी के परिवार के सदस्य के अपहरण कराने की बात कही। नीता उसकी बातों में आ गई और परिवार के ही किसी सदस्य के अपहरण करने की योजना बनाई। मामला जिला न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के कोर्ट में चल रहा था। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने अनिल सिंह निवासी तिफरा, रतनपुर निवासी सतीश शर्मा और राज किशोर सिंह, गोंडपारा निवासी नीता सराफ, हरे कृष्ण कुमार राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।