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ज्ञानवापी केस : शिवलिंग वाला स्थान सुरक्षित रहेगा, वाराणसी जिला जज करेंगे सुनवाई, SC ने दिया अंतरिम आदेश ,
एजेंसी – वाराणसी ज्ञानवापी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। करीब 46 मिनट की बहस के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने आदेश दिया कि यह मामला अब सिविल जज रवि दिवाकर के स्थान पर जिला जज इस केस की सुनवाई करेंगे। जिला जज को सुनवाई के 8 हफ्तों का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया कि वजु के लिए उस स्थान को बहाल किया जाए जहां शिवलिंग मिला है। जजों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन वजु की व्यवस्था करेगा। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट सुनवााई करेगा। तब तक यह अंतरिम आदेश जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणियां की हैं, उनका जिला जज की सुनवाई के दौरान कोई असर नहीं पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें
– सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग वाला स्थान सील ही रहेगा। यहां कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी।
– जिला जज सुनवाई करेंगे। यदि कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
– सुप्रीम कोर्ट की यहां की गई टिप्पणियों की जिला अदालत की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
– वजुखाना सील रहेगा। नमाज जारी रहेगी।
– प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का अब तक कोई उल्लंंघन नहीं हुआ है।
सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कई अहम टिप्पणियां की। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की इस बात को खारिज किया कि कमिशन का गठन और सर्वे किया जाना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। जजों ने कहा कि तथ्य जुटाना सेक्शन 3 का उल्लंघन नहीं है। सुनवाई के शुरू में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने दोनों पक्षों के बीच 2 सुझाव रखे हैं। ये हैं – 1. ट्रायल कोर्ट याचिका का निपटारा करे, 2. ट्रायल कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करे। साथ ही कहा कि सिविल जज के स्थान पर जिला जज सुनवाई करे।
सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम दोनों पक्षों का ख्याल रखेंगे। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि 500 साल की पुरानी स्थिति बदलने की कोशिश की जा रही है। काशी में सुनवाई से फायदा नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। कहा है कि सर्वे के लिए कमिशन बनाना गलत है। रिपोर्ट को लीक किया जा रहा है। लोकल कोर्ट आर्डर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आज ज्ञानवापी है, कल से दूसरी मस्जिदों को मंदिर बताया जाएगा।
इस पर सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। हम ट्रायल कोर्ट के काम में कोई दखल नहीं दे सकते हैं। हम कोई आदेश नहीं थोपना चाहते हैं। हम संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। कमिशन की रिपोर्ट हम नहीं देखेंगे। यह काम तो ट्रायल कोर्ट को करना है। जिला जज अपने अनुभव से मामले देखें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ट्रायल कोर्ट को सीमा से बाहर नहीं जाने दे सकते हैं। हम ग्राउंड पर संतुलन और शांति चाहते हैं।
पूरे मामले में यूपी सरकार की पहली दलील
यूपी सरकार की ओर से तुषार मेहता ने पक्ष रखा। दरअसल, मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि आज नमाज हुई, लेकिन वजु नहीं हो सकी, क्योंकि जहां वजु होती है, वह स्थान पानी से खाली करवा लिया गया है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि मुस्लिम पक्ष गलत बयानी कर रहा है। क्योंकि सरकार ने वजु की अलग व्यवस्था की है।
सुनवाई के दौरान अयोध्या केस का जिक्र
सुनवाई के दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मु्ददा भी उठा। जजों ने कहा कि हम उस कानून को देखेंगे। इसी दौरान जज ने एक बड़ी टिप्पणी यह भी की है कि हमने बाबरी मस्जिद के दौरान भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर कुछ लिखा है।
जुमे की नमाज में भारी संख्या में नमाजी पहुंचे
ज्ञानवापी मस्दिज में जुमे की नमाज हुई, जिसमें भारी संख्या में नमाजी पहुंचे। मस्जिद कमेटी ने अपील की थी कि कम से कम लोग नमाज के लिए पहुंचे। इस अपील का असर नहीं हुआ। मुफ्ती ने बताया कि मस्जिद पूरी भर चुकी थी। लोगों से कहा गया था कि वे यहां न आए और आसपास की मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें। इस बीच, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होगी।