गुरुआस्था न्यूज़
बिलासपुर निगम की सामान्य सभा 7 को:64 एजेंडों का प्रस्ताव जारी, 194 करोड़ का बकाया ऋण माफ करने का प्रस्ताव
बिलासपुर नगर निगम के सामान्य सभा सात अप्रैल को होगी। इसमें बजट पर भी चर्चा होगी। पिछले दिनों एमआईसी में 9 अरब 43 करोड़ 44 लाख रुपए का बजट पास कर दिया गया है। लेकिन, सामान्य सभा के एजेंडा को लेकर नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी और सभापति के बीच खींचतान चल रहा है। मंगलवार को नगर निगम ने 64 एजेंडों का प्रस्ताव जारी कर दिया है। हालांकि, बजट में आमजन को नए यूजर चार्ज में छूट देने की बात कही गई है। वहीं, सीवेज के लिए शासन से लिए गए 194 करोड़ रुपए के बकाया ऋण को माफ करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
नगर निगम के बजट में 943 करोड़ के बजट प्रस्ताव के अतिरिक्त 64 में रखे गए हैं। इसमें से 43 प्रस्ताव पेंशन आवेदनों, 12 को अजा प्रमाण पत्र देने तथा निविदा के साथ ही अन्य प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा शहर के विभिन्न मार्गों, प्रवेश द्वार, चौक व मोहल्लों के नामकरण का भी प्रस्ताव रखा गया है।
इस बार की बजट बैठक के एजेंडा के खास प्रस्ताव
- टैक्स अधिभार में छूट:निगम में शामिल नए क्षेत्रों में संपत्ति कर में लगने वाले 15 फीसदी अधिभार में छूट तथा नए वित्त वर्ष के टैक्स जमा करने के लिए किस्त की सुविधा देने की मांग।
- यूजर चार्ज:डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुरू होने के बाद ही यूजर चार्ज की वसूली नए क्षेत्रों में करने की मांग।
- बजट:943 करोड़ के बजट प्रस्ताव के अतिरिक्त 64 में से 43 प्रस्ताव पेंशन आवेदनों, 12 को अजा प्रमाण पत्र देने तथा निविदा आदि के शामिल हैं।
- हाईकोर्ट प्रकरण: स्मार्ट सिटी के कार्यों का अनुमोदन एमआईसी एवं सामान्य सभा से कराने के नियम का पालन कराने, जवाब देने के लिए सभापति को सदन की ओर से अधिकृत करने का प्रस्ताव।्र
- सीवेज: सीवेज के लिए शासन से लिए गए 194 करोड़ के बकाया ऋण माफ करने शासन को प्रस्ताव भेजने।
- मार्ग का नामकरण: गांधी चौक से दयालबंद सड़क का नाम ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर के नाम करने, मगरपारा चौक में भगवान विश्वकर्मा के नाम पर द्वार, चिल्हाटी चौक में स्वतंत्रता सेनानी राजाराव तुलाराम की प्रतिमा स्थापना, चिंगराजपारा मुक्तिधाम का नाम भक्त माता कर्मा के नाम पर करने, देवरीखुर्द में मोहल्ले का नाम सृष्टि नगर करने, लालखदान के बीच गोंडवाना चौक , बूटापारा मार्ग पर जय मां मनका देवी संगम विहार करने की मांग की है।
31 मार्च के पूर्व निगम बजट पास करने का नियम का नहीं हो रहा पालन
नगरीय निकायों का बजट वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व यानी 31 मार्च के पहले सामान्य सभा से पारित हो जाना चाहिए। नगर पालिक निगम अधिनियम में इसका प्रावधान भी किया गया है। लेकिन, इसका पालन नहीं हो रहा है। पिछले 10 साल में सिर्फ दो बार ही 31 मार्च के पूर्व बजट पारित किया गया था।
बजट बैठक तो दूर सामान्य सभा की आम बैठक हर दो महीने में बुलाने का भी नियम है। लेकिन महीनों से यह बैठक नहीं बुलाई जाती। नए बजट में करारोपण, किराया, यूजर चार्जेस की दर में परिवर्तन, उसे लागू करने या निगम के किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए नए वित्तीय वर्ष का बजट 31 मार्च के पूर्व करना जरूरी है।