गुरुआस्था न्यूज़
वंदना हॉस्पिटल केस पर तहसीलदार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक , रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में जाने का दिया निर्देश
बिलासपुर – वंदना हॉस्पिटल के पार्टनर ,मकान मालिक संजय जैन के बीच चल रही लड़ाई के बीच आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गलत तरीके से बिलासपुर के तहसीलदार रमेश मोर द्वारा एक तरफा कब्जा वारंट जारी करने के खिलाफ रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने वंदना मल्टी हॉस्पिटल केअधिवक्ता गौतम खेत्रपाल /संदीप सिन्हा ने वंदना हॉस्पिटल की ओर से बहस करते हुए हाईकोर्ट में कहा कि रेंट कंट्रोल ने अभी तक ऐसा कोई आदेश नही दिया है कि उसको मकान को खाली किया जाय जबकि अभी तक किराएदार के द्वारा कोई भी लिखित कम्प्लेन विभाग को नही दिया है ।
इस स्थिति में तहसीलदार बिलासपुर के द्वारा भवन मालिक संजय जैन को कब्जा दिलाने गलत तरीके से वारंट जारी किया गया है जो कि गलत है। जिससे हाईकोर्ट वंदना हॉस्पिटल को अन्तरिम सुरक्षा दी जाय। सरकारी वकील राहुल झा ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस याचिका को रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनोती करनी चाहिए , वहींअधिवक्ता जितेंद्र नन्दे ने यह प्रस्तुत किया कि यह याचिका हाईकोर्ट के सामने पोषणीय नहीं है और प्रार्थी को रेंट कंट्रोल के समक्ष जाना चाहिए।
इसके जवाब में अधिवक्ता गौतम खेत्रपाल ने यह प्रस्तुत किया कि बिलासपुर तहसीलदार के द्वारा अवैध एव मनमानी करते हुए एक तरफा गलत वारंट जारी करते हुए कब्जा दिलाने का नोटिस दिया। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इस विचार पर पहुंचे की तहसीलदार के द्वारा बेदखली वारंट पर रोक लगा दिया है और इस याचिका को रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में जाने का दिशा निर्देश दिया है।