गुरुआस्था समाचार
सात से 30 नवंबर तक चुनावी एक्जिट पोल के प्रसारणों पर लगा प्रतिबंध,
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग ने सात से 30 नवंबर तक किसी भी तरह के एक्जिट पोल के आयोजन व प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रविधानों के तहत आयोग द्वारा इस अवधि के दौरान एक्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर रोक लगाई गई है। आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सात नवंबर को सुबह सात बजे से 30 नवंबर की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि को एक्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर प्रतिबंधित अवधि के रूप में अधिसूचित किया है।
मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर भी रहेगा प्रतिबंध
इस अवधि में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में किसी भी तरह के परिणाम के प्रकाशन या प्रचार या किसी भी अन्य तरीके से प्रचार-प्रसार पर रोक रहेगी। आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे के भीतर भी किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।